एनटी न्यूज़ डेस्क/ उपभोक्ता संरक्षण
एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलने पर अब पांच लाख के जुर्माने के साथ-साथ दो साल तक जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. इस संबंध में बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर केंद्र सरकार कानून में संशोधन करने जा रही है. इस बात पर सहमति बन गयी है. केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार लगाम कसने के लिए मौजूदा जुर्माने और सजा का प्रावधान काफी कम है.जिसे आगे बढाने की बात को लेकर जल्द ही नए नियम लागू किये जा सकते हैं.
पिछले ही महीने उठा था मुद्दा
पिछले महीने मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में यह मुद्दा उठा था. इस बैठक में जुर्माना व सजा को बढ़ाने पर सहमति बनी थी.
इसके तहत मंत्रालय ने एमआरपी की अधिक कीमत वसूलने पर सख्ती करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है. इसके लिए ‘लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट’ की धारा 36 में जल्द संशोधन किया जाएगा.
अभी जागरूकता का अभाव है
केंद्र सरकार के अनुसार इस प्रकार के लाखों मामले हो सकते हैं, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण बहुत कम लोग शिकायत कर पा रहे हैं. इसके लिएलोगों को खुद जागरूक होना होगा. इसके साथ ही सरकार इस दिशा में भी काम करेगी कि कैसे वह सामान्य उपभोक्ताओं को ज्यादा से जागरूक बना सके.
खैर, आपको यह बात पता होनी चाहिए कि अपने देश में उपभोक्ताओं के संरक्षण के मामले में अब तक के कानून बेहद ही सरल और निष्क्रिय रहे हैं. लेकिन सरकार द्वारा उठाए गए नए कदमों से एक आस जगी है. एमआरपी से ज्यादा कीमत पर लागू किया जाने वाला यह नया नियम भी इसी दिशा में एक कदम है.