बलरामपुर: जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन, पूर्व विधायक की संपत्ति कुर्क

न्यूज़ टैंक्स / डेस्क

उतरौला । साढ़े तीन बीघा जमीन से अपना कैरियर शुरू करने वाले पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी ने महज 13 वर्षों में बेशुमार जमीनें, दो पेट्रोल पंप, आठ से अधिक डिग्री व इंटर कॉलेज कॉलेज, चार बसें व आलीशान इमारतें खड़ी कर लीं। सत्तर के दशक में इनके पिता अब्दुल गफ्फार हाशमी सादुल्लाह नगर से विधायक थे। लेकिन उस समय तक इनके पास इतनी संपत्ति नहीं थी। 1992 में एक बस खरीद कर गोंडा-सादुल्लाहनगर तक के लिए सवारियां बुलाकर बैठाने वाले पूर्व विधायक के पास इतनी संपत्ति 2012 में सादुल्लाहनगर का विधायक बनने के बाद आनी शुरू हुई। गोंडा जिले के खोरहंसा के मूल निवासी पूर्व विधायक के पिता साठ के दशक में यहां के निवासी बने थे।

आपराधिक इतिहास भी रहा है

पहली बार पूर्व विधायक पर 1975 में आरिफ अनवर हाशमी पर सादुल्लाहनगर थाने में डकैती का मुकदमा दर्ज किया गया था। 1980 में लूट, 1985 में लेखपाल के साथ मारपीट करने व इसी मामले में गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई थी। वर्ष 1998 तक सादुल्लाहनगर थाने में 11 व उतरौला में एक मामला दर्ज किया गया। 2007 से 2017 तक सपा से विधायक रहे हैं। अधिकांश मामले साक्ष्यों के अभाव में बंद हो चुके हैं। इस वर्ष अगस्त से अक्टूबर तक सादुल्लाहनगर, रेहरा व उतरौला थाने में आठ मुकदमें दर्ज हो चुके हैं।

सत्ता की हनक से ग्राम समाज व गरीबों की जमीनों पर किया था कब्जा

दो बार विधायक रहने के दौरान पूर्व विधायक ने सारी जमीन ग्राम समाज की ही नहीं कब्जाई बल्कि ऐसी जमीनों का चयन किया जो ग्राम सभा से संलग्न हो। स्कूल व पेट्रोल पंप की आड़ में राजस्व कर्मियों की मिली भगत से चरागाह, बंजर, पानी खाता, खलिहान, कब्रिस्तान की जमीनों को अपनी जमीनों के साथ मिला लिया। विरोध करने वालों पर सत्ता का रौब दिखाकर उन्हें चुप करा दिया गया।

बलरामपुर प्रशासन द्वारा पूर्व विधायक की संपत्ति कुर्क की गई हैं। जिले से बाहर जो अवैध संपत्ति आरिफ अनवर हाशमी ने बनाई है उसकी भी जाँच-पड़ताल की जा रही है। जल्द ही उसपर भी एक्शन लिया जाएगा।

पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी की अवैध रूप से अर्जित की गई 50 करोड़ की संपत्ति कुर्क

समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रहे आरिफ अनवर हाशमी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में जब्तीकरण की कार्यवाही की गई। आरिफ अनवर हाशमी के खिलाफ कुल 22 आपराधिक मुक़दमें दर्ज है। जिसमें अवैध रूप से सरकारी एवं अन्य व्यक्तियों की जमीन कब्जा की गई है । इसी वर्ष इनकी 51A हिस्ट्रीशीटर खोली गई है।

इसके अतिरिक्त गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा अपराध संख्या 156 /20 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

जिलाधिकारी महोदय बलरामपुर आदेश के क्रम अवैध रूप से अर्जित की गई की गई भूमि एवं संपत्तियों का जब्तीकरण करने का आदेश दिया गया था।

इनमें मुख्य रूप से एजी हाशमी डिग्री कॉलेज, नेशनल महाविद्यालय रेहरा, मॉडर्न इंटर कॉलेज सादुल्लाह नगर ,दारुल उलूम अलहे सुन्नत सादुल्लाह नगर, सोसाइटी बालिका विकास सेवा संस्थान सादुल्लाह नगर हैं।

इसके अतिरिक्त चार बड़ी गाड़ियां जिसकी कीमत लगभग 65 लॉख रुपए हैं, उनकी भी कुर्की की गई।

कुर्क की गई कुल 6.1 हेक्टेयर अचल संपत्तियों की अनुमानित कीमत लगभग 50 करोड़ रुपये है जो इनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का आंशिक हिस्सा है और बाकी पर भी विधिक कार्यवाही चल रही है।

रिपोर्ट- राहुल पांडेय

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