सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाईकोर्ट का फैसला, यूपी के 5 शहरों में नहीं लगेगा लॉकडाउन

बेकाबू होते कोरोना की रोकथाम के लिए यूपी के पांच शहरों में लॉकडाउन के हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। इस मसले पर योगी सरकार को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि राज्‍य सरकार को लगता है कि वो कोरोना महामारी पर काबू कर लेगी तो ठीक है, लॉकडाउन न लगाए। इस मामले में दो हफ्ते बाद फिर से सुनवाई होगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर मंगलवार को सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी। बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट को पक्षकार बनाने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट को प्रतिवादी की लिस्ट से हटाया जाए।

सु्प्रीम कोर्ट में वकील तुषार मेहता ने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को लेकर कई कदम उठाए हैं और कई कदम उठाए जाने हैं। हाईकोर्ट के पांच शहरों मे लॉकडाउन का फैसला सही नहीं है। इससे प्रशासन को गई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि इस आपदा से निपटने के लिए सरकार के लिए तुरंत इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना कठिन है लेकिन युद्ध स्तर पर प्रयास की जरूरत है।

इस पर पर पूर्ण लॉकडाउन के आदेश पर योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल यूपी में पूर्ण लॉकडाउन का इरादा नहीं है। योगी सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है। इसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं और आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

जीवन बचाने के साथ साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है। अत: शहरों में सम्पूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। योगी सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई जहां मंगलवार को उसे राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है।

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