मेदांता अस्पताल के मालिक नरेश त्रेहन पर मनी लांड्रिंग का मुकदमा, ये है वजह

एनटी न्यूज डेस्क / गुरुग्राम

हरियाणा के गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल के मालिक एवं मशहूर डॉक्टर नरेश त्रेहन पर मानी लांड्रिंग सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। ये मुकदमा आरटीआई कार्यकर्ता रमन शर्मा ने दर्ज कराया है।

डॉक्टर नरेश त्रेहन और बाकी आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, PC Act और IPC की धारा 120B, 406, 463, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज किया है.

रमन शर्मा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि साल 2004 में हरियाणा सरकार ने गुरूग्राम के सेक्टर 38 में 53 एकड़ की जमीन मेडीसिटी प्रोजेक्ट के लिए ली थी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने नरेश त्रेहन और बाकी आरोपियों के खिलाफ ये मामले रमन शर्मा की शिकायत और कोर्ट के आदेश पर दर्ज किये हैं।

रमन का आरोप है कि इस जमीन पर मेडिसिटी प्रोजेक्ट आना था। मेडिसिटी बनाने का मकसद देश में एक इंटरनेश्नल स्तर का अस्पताल का निर्माण था, जिसमें रिसर्च सेंटर, मेडिकल की पढ़ाई, हॉस्टल जैसी आधुनिक सुविधाएं हों और मरीजों के साथ उनके परिवार के लोगों के रहने के लिए जगह लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ बल्कि यहां सिर्फ एक अस्पताल बना जोकि सिर्फ कॉर्मशियल इस्तेमाल के लिए था।

इसके साथ ही रमन का आरोप है कि पूरा प्रोजक्ट करीब 900 करोड़ रुपये का था लेकिन ये जानते हुए कि वह इतना पैसा नहीं लगा सकते, उन्होंने बाकी आरोपियों के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को लिया, जिसे पूरा नहीं किया गया।

गौरतलब है कि शिकायतकर्ता रमन शर्मा ने इसकी शिकायत पिछले साल जून में ED को भी की थी लेकिन ED सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज नहीं कर सकती थी इसीलिए ये शिकायत गुरूग्राम पुलिस को भेज दी गई थी लेकिन तब भी पुलिस ने इस पर कार्रवाई नहीं की थी। जिसके बाद शिकायतकर्ता ने गुरुग्राम की अदालत में याचिका लगाई थी। अदालत के आदेश पर गुरुग्राम पुलिस के सदर थाने में नरेश त्रेहान, सुनील सचदेवा, अतुल पुंज, अनंत जैन, और अज्ञात सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।