Breaking: UP पंचायत चुनाव-सरकार को लगा बड़ा झटका, इस तारीख तक कराएं चुनाव

हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव आरक्षण में 2015 को आधार माना है। हाईकोर्ट ने 1995 के सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है। आधे घंटे की बहस के बाद कोर्ट ने निर्णय।यूपी सरकार को 10 दिन का समय दिया गया। 27 तक पुनः जारी हो आरक्षण सूची।कोर्ट ने दिए आदेश।

  • पंचायत चुनाव में 2015 को आधार वर्ष मानकर आरक्षण का रोटेशन होगा।
  • 2015 को आरक्षण का बेस वर्ष मानकर काम पूरा करने का आदेश।
  • राज्य सरकार और चुनाव आयोग को हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने दिया आदेश।
  • ईससे पहले राज्य सरकार ने अदालत में स्वयं कहा कि वह 2015 को आधार वर्ष मानकर त्रिस्तरीय चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने के लिए स्वयं तत्पर है ।
  • यह तथ्य सामने आने के बाद अदालत ने पंचायत चुनाव को 25 मई तक पूरा करने के आदेश दिए हैं।
  • इससे पहले हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को 15 मई तक पूरा करने के निर्देश दिए थे उपरोक्त आदेश।