एनटी न्यूज़ डेस्क / रांची /चारा घोटाला
चारा घोटाले के चौथे मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने 7-7 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इस सजा पर सस्पेंस बना हुआ है कि यह सजा एक साथ काटनी होगी या अलग-अलग. वकीलों का कहना है कि फैसले की कॉपी मिलने के बाद ही यह साफ हो सकेगा. दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू को विशेष अदालत ने सोमवार को दोषी करार दिया था. इस समय लालू रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं.
लालू के वकील ने अनुसार…
लालू के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि दोनों धाराओं में 7-7 साल की सजा हुई है. हालांकि कुल 14 साल की सजा पर उन्होंने कहा कि फैसले की कॉपी नहीं मिली है.
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आदेश की कॉपी मिलने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा, अगर यह अलग-अलग सजा हुई तो कुल 14 साल की सजा होगी. उन्होंने बताया कि 30-30 लाख रुपये का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर 1 साल की सजा बढ़ जाएगी.
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वहीं, कोर्ट में मौजूद वकील विष्णु कुमार शर्मा ने मीडिया को साफ बताया कि इस मामले में 2 अलग-अलग धाराओं में लालू प्रसाद यादव को सजा हुई है. इस प्रकार से 7-7 साल की कुल 14 साल की सजा हुई है. उन्होंने साफ किया कि एक सजा पूरी होगी, उसके बाद दूसरी सजा शुरू होगी.
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यह है चार मामले...
पहला मामला-
चाईबासा कोषागार से अवैध तरीके से 37.7 करोड़ रुपये निकालने का आरोप. लालू समेत 44 अभियुक्त.
सजा- मामले में 5 साल की सजा हुई.
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दूसरा मामला-
देवघर सरकारी कोषागार से 84.53 लाख रुपये की अवैध निकासी का आरोप. लालू समेत 38 पर केस
सजा- लालू को साढ़े तीन साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना.
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तीसरा मामला-
चाईबासा कोषागार से 33.67 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का आरोप. लालू समेत 56 आरोपी.
सजा– लालू दोषी करार, 5 साल की सजा.
चौथा मामला-
दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का मामला. लालू प्रसाद यादव दोषी करार
सजा- 2 अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा, 60 लाख जुर्माना.