एनटी न्यूज डेस्क/ जोधपुर
बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को काला हिरण शिकार मामले में दोषी करार दे दिया गया है . जोधपुर कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई है . वही आज ही सलमान खान को कोर्ट से निकलकर जेल जाना होगी .
सजा के एलान के बाद सलमान खान के सहित उनकी दोनों बहनें उनसे लिपटकर रोने लगी . वहीं जीव रक्षा बिश्नोई सभा ने अन्य आरोपी सितारों को बरी करने के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिवराज बिश्नोई ने कहा कि इस मामले से जुड़ अन्य आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी।
अदालत ने इस मामले के अन्य चार आरोपी बॉलीवुड सितारों सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को बरी कर दिया है।
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— ANI Digital (@ani_digital) 5 April 2018
बता दें कि 28 मार्च को इस मामले में सीजेएम देवकुमार खत्री की कोर्ट में सुनवाई हुई थी. इसके बाद जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
6 साल सजा की मांग
वही सरकारी वकील ने सलमान खान को 6 वर्ष की सजा देने की मांग की थी . वहीँ सलमान के वकील ने कोर्ट से अपील की है कि उनको कम से कम सजा दी जाए. वही सलमान खान अपनी बहन अलवीरा और अर्पिता के साथ कोर्ट पहुंचे हैं .
फिल्म की शूटिंग के दौरान शिकार का आरोप
साल 1998 में जोधपुर में फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ कि शूटिंग के दौरान सलमान खान पर काले हिरण का शिकार करने के आरोप लगे थे. इस केस में उनको गिरफ्तार भी किया गया था. सलमान खान को पांच दिनों तक जेल में रहना पड़ा था. 22 सितंबर, 1998 को उनके कमरे से पुलिस ने एक रिवॉल्वर और राइफल बरामद की थी.
वन अधिकारी ने दर्ज कराया था केस
बता दें कि काले हिरण शिकार मामले में सलमान पर वन अधिकारी ललित बोड़ा ने लूणी पुलिस थाने में 15 अक्टूबर, 1998 को केस दर्ज कराया था. पुलिस की एफआईआर के मुताबिक़ सलमान खान ने 1-2 अक्टूबर, 1998 की दरमियानी रात कांकाणी गांव की सरहद पर दो काले हिरणों का शिकार किया था.
28 लोगों ने कहा था कि सलमान ने हिरण को मारा था
बता दें कि अभियोजन पक्ष की ओर से 51 गवाह की सूची कोर्ट में पेश की गई थी, जिसमें से 28 गवाहों के बयान करवाए गए. बचाव पक्ष की ओर से भी मामले में बचाव के दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए. इसके बाद सभी मुल्जिमों के बयान लेने के बाद दोनों पक्षों की ओर से अंतिम बहस गत 28 मार्च को पूरी कर ली गई थी.