एनटी//न्यूज़ डेस्क//लखनऊ-
काला हिरण शिकार मामले पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सलमान खान को पाँच साल की सज़ा सुनते हुए बाकी साथियों को राहत दी थी।
लेकिन अब खबर आ रही है कि राजस्थान सरकार सैफ अली खान, नीलम और सोनाली बेंद्रे को बरी करने के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने पर विचार कर रही है ।
1998 का है मामला-
मामला 1998 का है जब राजस्थान के जैसलेपुर मे सूरज बड़जात्या की फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग चल रही थी।
आरोप है कि 1 अक्टूबर 1998 की रात झोदपुर ज़िले के कांकणीगाँव के पास ही सलमान खान और फिल्म से जुड़े अन्य कलाकारों ने यहाँ काले हिरण का शिकार किया सलमान खान पर अवैध हथियार रखने और इस्तेमाल करने का आरोप था।
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन-
सलमान खान पर जिस काला हिरण के शिकार का आरोप है वह वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत संरक्षित है काला हिरण भारत पाकिस्तान और नेपाल मे पाये जाते है 20वी सदी में अत्यधिक शिकार के कारण ये प्रजाति विलुप्ति की कगार पर पहुच गयी है ।
ANI के ट्वीट के मुताबिक प्रदेश सरकार राजस्थान हाई कोर्ट में काला हिरण शिकार मामले को लेकर सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तबु और नीलम कोठारी के खिलाफ अपील करने की तैयारी में है।
Black buck poaching case: Rajasthan govt to appeal before the Rajasthan High Court against the acquittal of actors Sonali Bendre, Neelam Kothari and Tabu, Saif Ali Khan and others.
— ANI (@ANI) September 15, 2018
अप्रैल में सुनाई थी सलमान को सज़ा-
बता दें कि इस साल 5 अप्रैल को जोधपुर सेशन कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवकुमार खत्री ने करीब दो दशक पुराने काला हिरण शिकार प्रकरण में सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही सलमान पर 10 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया था। वहीं बाकी आरोपियों सैफ अली खान, नीलम, सोनाली, तब्बू और दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया गया।
सलमान ने निचली अदालत के इस फैसले के विरुद्ध जिला व सेशन कोर्ट में अपील की थी। 7 अप्रैल को जिला एवं सेशन कोर्ट ने सलमान के खिलाफ सुनाई गई निचली अदालत की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें सशर्त जमानत दे दी थी। फिलहाल सलमान अपनी आने वाली फिल्मों की शूटिंग में बिजी हैं। वहीं सोनाली बेंद्रे कैंसर का इलाज करवा रही हैं।
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