एनटी न्यूज / नई दिल्ली
रिलायंस कम्युनिकेशन के मुखिया अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है. बता दें कि टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली कंपनी एरिक्सन का लगभग साढ़े पांच सौ करोड़ रुपए बकाया नहीं चुकाने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि कोर्ट के कहे जाने के बावजूद भी उसकी अवमानना की गयी.
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इसके लिए कड़े निर्देश जारी करते हुए न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और न्यायमूर्ति विनीत शरण की बेंच ने कहा कि 4 सप्ताह के भीतर अनिल अंबानी बकाया भुगतान कर दें अन्यथा उन्हें तीन महीने का कारावास दिया जाएगा.
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क्या है पूरा मामला….
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 23 अक्टूबर को कहा था कि आरकॉम 15 दिसंबर तक एरिक्सन कंपनी के 550 करोड़ बकाए रुपए का भुगतान कर दे. यदि इसमें देरी होगी तो सालाना 12% ब्याज की दर से वापस करना पड़ेगा. इस निर्देश पर नाकाम रहने पर एरिक्सन ने आरकॉम पर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर दी थी. इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रिलायंस के लिए यह आदेश सुनाए.