भगोड़े विजय माल्या को 5 अक्टूबर को सजा सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट

न्यूज़ टैंक्स | लखनऊ

अवमानना मामले (Contempt case) में दोषी बिजनेसमैन विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने 5 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। 5 अक्टूबर को कोर्ट में माल्या की सजा पर सुनवाई होगी, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि 5 अक्टूबर को सुनवाई वाले दिन भगोड़े कारोबारी माल्या की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित करें।

9 मई 2017 को दोषी करार दिया

दरअसल विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए बैंकों से गबन की गई धनराशि में से 4 करोड़ डॉलर अपने बच्चों के खातों में हस्तांतरित किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 9 मई 2017 को माल्या को अवमानना का दोषी करार दे दिया था और फैसला आने से पहले ही माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी।

 बैंक कर्ज धोखाधड़ी का है मामला

इस मामले की सुनवाई जस्टिस यू यू ललित और जस्टिस अशोक भूषण की खंडपीठ कर रही है। उन्होंने 27 अगस्त को इसे लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया था और इस मामले में सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने माल्या के पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी और उस की सजा के सुनवाई को 5 अक्टूबर की तारीख तय की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई वाले दिन भगोड़े माल्या की अदालत में उपस्थित सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार को आदेश दिया है, बता दें कि करीब 9000 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक कर्ज धोखाधड़ी मामले में आरोपी विजय माल्या अभी ब्रिटेन में है।

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