रेप की सजा मौत : मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में पारित हुआ विधेयक 

एनटी न्यूज डेस्क/ जयपुर 

मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान विधानसभा में भी नाबालिग बच्चियों के साथ हो रहे रेप को लेकर एक विधेयक पारित किया गया है। जिसमें 12 साल तक की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले को मौत की सजा दी जा सकेगी।

संसोधन कर पारित हुआ विधेयक 

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में मृत्युदंड देने के प्रावधान वाला दंड विधियां राजस्थान संशोधन विधेयक पारित हो गया। ऐसा विधेयक पास करने वाला राजस्थान दूसरा राज्य बन गया है। मध्यप्रदेश में भी ऐसा विधेयक पास हो चुका है। हालांकि वह अभी मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास लंबित है। यह कानून संज्ञेय अपराध की श्रेणी का होगा। गैर जमानती होने के साथ इसकी सुनवाई सेशन न्यायालय में हो सकेगी।

2017 में आये 3305 मामले 

राजस्थान सरकार ने प्रदेश में नाबालिग बच्चियों के साथ बढ़ रही दुष्कर्म की वारदातों को देखते हुए कठोर क़ानून बनाया है। आंकड़ों के अनुसार राज्य में 2017 में दुष्कर्म के कुल 3305 प्रकरण सामने आए थे। इनमें 1300 से ज्यादा मामले बच्चियों से संबंधित थे।

क्या है इस विधेयक में 

विधेयक के बारे में गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने बताया कि इसमें 3 तरह की सजा का प्रावधान किया है। न्यूनतम 14 साल की जेल। उसके बाद आजीवन कारावास। तीसरा मृत्युदंड सबसे कठोर प्रावधान किया गया है। इसके तहत आईपीसी में 376 कक व 376 घघ दो धाराएं जोड़ी हैं। 376 घघ में सामूहिक दुष्कर्म को शामिल किया है। सामूहिक दुष्कर्म में शामिल हर व्यक्ति को मृत्युदंड का प्रावधान रखा है।
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही होगा लागू
राजस्थान विधानसभा में पारित इस विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। मंजूरी के बाद यह विधेयक राज्य में लागू हो जाएगा।
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