आकाश तोमर ने संतकबीरनगर शहर में यातायात व्यवस्था के लिए किए कई फेरबदल

एनटी न्यूज डेस्क/श्रवण शर्मा/लखनऊ

जनपद संतकबीरनगर के शहर क्षेत्र में यातायात व्यवस्था बनायें रखने हेतु निमित्त पुलिस अधिनियम 1861 की धारा-31 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं आकाश तोमर, पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर शहर के मुख्य कस्बा खलीलाबाद में सकुशल यातायात व्यवस्था बनायें रखने हेतु निम्नानुसार आदेश पारित करता हूँ-

आकाश तोमर

प्रेस विज्ञप्ति:  संतकबीरनगर

1ः- भारी व मध्यम वाहनों पर प्रतिबन्धः-

खलीलाबाद शहर क्षेत्र में भारी व मध्यम वाहन(छः पहिया) व्यवसायिक वाहन यथा ट्रक,ट्राला, मिक्सर कार, कन्टेनर, व्यवसायिक ट्रेक्टरों का आवागमन प्रातः 08.00 बजे से सायं 20.00 बजे तक निम्नानुसार प्रतिबन्धित रहेगाः-

(अ)    मेंहदावल बाईपास से शहर की तरफ।
(ब)    दुर्गा मन्दिर बरदहिया बाजार से शहर की तरफ।
(स)   बिधियानी तिराहा से शहर की तरफ।
(द)   मोती तिराहा से शहर की तरफ।
Ø     धनघटा की तरफ से आने वाले समस्त भारी वाहन प्रतिबन्धित समय में
बिधियानी तिराहे से रेलवे स्टेशन, मोती तिराहा, सरैया बाईपास होते हुए अपने गन्तव्य को जायेंगें
Ø मेंहदावल बाईपास होकर धनघटा की तरफ जाने वाले समस्त भारी वाहन प्रतिबन्धित समय में सरैया बाईपास से मोती तिराहा, रेलवे स्टेशन, बिधियानी होते हुए अपने गन्तव्य को जायेगें।

नो इन्ट्री

2ः- निम्नलिखित वाहन नो इन्ट्री समय में प्रातः 08.00 बजे से सायं 17.00 बजे तक खलीलाबाद शहर क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे, इनके लिये पास की आवयश्कता नही होगी। इस समय के अतिरिक्त नो इन्ट्री समय में ये वाहन शहर क्षेत्र में प्रवेश नही कर सकेंगेंः-

Ø भारतीय खाद्य निगम/सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न लदे हुए वाहन।Ø दुध/ब्रेड वाहन।
Ø सी0बी0एस0सी0 बोर्ड एवं यू0पी0 बोर्ड परीक्षा से सम्बन्धित सामाग्री लेकर जाने वाले वाहन।

आवागमन की व्यवस्था

3ः- बसों के आवागमन की व्यवस्था
Ø रोडवेज बसे जो धनघटा की तरफ से बिधियानी तिराहा से रेलवे स्टेशन मोती तिराहा, सरैया बाईपास होते हुए गन्तव्य को जायेंगें।
Ø मेंहदावल बाईपास से धनघटा की तरफ जाने वाले रोडवेज बसे सरैया बाईपास से मोती तिराहा से रेलवे स्टेशन होकर बिधियानी तिराहा से अपने गन्तव्य को जायेंगें।
4ः- स्कूली वाहनों की आवागमन की व्यवस्था
Ø स्कूली वाहनों पर नो इन्ट्री का प्रतिबन्ध लागू नही रहेगा।

पेट्रोलियम टैंकर/गैस वाहन

5ः- पेट्रोलियम टैंकर/गैस वाहनों के सम्बन्ध में यातायात व्यवस्था

Ø खलीलाबाद शहर क्षेत्र के अन्दर गैस एवं पेट्रोलियम की आपूर्ति करनें वाले ट्रको को प्रातः 08.00 बजे से सायं 17.00 बजे तक आपूर्ति करने हेतु आवागमन की अनुमति होगी।
Ø मेंहदावल बाईपास से धनघटा की तरफ जाने वाले पेट्रोलियम टैंकर/गैस वाहन (नो इन्ट्री समय में) सरैया बाईपास, मोती तिराहा, रेलवे स्टेशन से बिधियानी तिराहा होकर अपने गन्तव्य को जायेंगें।
Ø धनघटा की तरफ से आने वाले पेट्रोलियम टैंकर/गैस वाहन (नो इन्ट्री समय में) बिधियानी तिराहा से रेलवे स्टेशन, मोती तिराहा, सरैया बाईपास होते हुए अपने गन्तव्य को जायेंगें।

तीन पहिया वाहन

6ः- तीन पहिया वाहनों(आटों/बिक्रम ) के सम्बन्ध में यातायात व्यवस्था

Ø खलीलाबाद शहर क्षेत्र में बिधियानी, गोला बाजार पुलिस चैकी, मेंहदावल बाईपास, पुरानी सब्जी मण्डी, दुर्गा मन्दिर बरदहिया से नो इन्ट्री समय में आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

बैलगाड़ी आदि

7ः- बैलगाड़ी आदि के सम्बन्ध में यातायात व्यवस्था

Ø खलीलाबाद शहर क्षेत्र में बिधियानी, गोला बाजार पुलिस चैकी, मेंहदावल बाईपास, पुरानी सब्जी मण्डी, दुर्गा मन्दिर बरदहिया से नो इन्ट्री समय में आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

व्यवसायिक वाहन

8ः- व्यवसायिक वाहनों का संचालन
Ø समस्त व्यवसायिक वाहन नगर पालिका द्वारा निर्धारित स्थान से ही संचालित होगा।समस्त व्यवसायिक वाहनों का संचालन नो इन्ट्री समय में शहर में पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
Ø मेंहदावल की तरफ से आने वाली सवारी गाड़ी नगर पालिका द्वारा निर्धारित स्टैण्ड पर पार्क होंगे तथा वही से मेंहदावल के तरफ संचालित होंगी।
Ø धनघटा के तरफ से आने वाली सवारी गाड़ी नगर पालिका द्वारा निर्धारित स्टैण्ड पर पार्क होगी और वही से धनघटा की तरफ संचालित होगी।
Ø गोरखपुर से आने वाली सवारी गाड़ी नगर पालिका द्वारा निर्धारित स्टैण्ड पर ही पार्क होगी तथा गोरखपुर के लिये संचालित होंगी।
Ø बस्ती से आने वाली सवारी गाड़ी नगर पालिका द्वारा निर्धारित स्टैण्ड पर ही पार्क होगी तथा बस्ती के लिये संचालित होंगी।
Ø मगहर से आने वाली सवारी गाड़ी नगर पालिका द्वारा निर्धारित स्टैण्ड पर ही पार्क होगी तथा मगहर के लिये संचालित होंगी।

बरदहिया बाजार

9ः- बरदहिया बाजार (साप्ताहिकी) में यातायात व्यवस्था

Ø बरदहिया बाजार में आने वाला कोई वाहन सड़क पर पार्क नही होगा वह
निर्धारित स्टैण्ड में ही पार्क होगा।
10ः- एकल दिशा मार्ग
Ø मेंहदावल बाईपास ओवरब्रीज से सोनी होटल तक एकल दिशा मार्ग (साईड लेन ओवरब्रीज) होगा।
Ø सोनी होटल से मेंहदावल बाईपास ओवरब्रीज तक एकल दिशा मार्ग (साईड लेन ओवरब्रीज) होगा।
इन आदेशों का उल्लंघन मोटर अधिनियम-1988 की सुसंगत धाराओं के साथ-साथ पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 32 के अधीन दण्डनीय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

नोटः- वी0आई0पी0 कार्यक्रम, त्यौहार, कानून-व्यवस्था एवं अन्य किसी आकस्मिक परिस्थिति के दृष्टिगत नो-इन्ट्री के समय को परिवर्तित किया जा सकता है ।

 

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