चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को संपत्ति सहित उसके स्रोत के बारे में भी बताना होगा : सुप्रीम कोर्ट 

एनटी न्यूज डेस्क/ नई दिल्ली 
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक फैसले में कहा कि  चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों को अपनी पत्नी और बच्चों सहित स्वयं की आय के स्रोत को भी उजागर करना होगा।
 न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि उम्मीदवारों को चुनाव के लिए नामांकन भरने के दौरान पत्नी और बच्चों की आय सहित स्वयं की आय के स्रोत का खुलासा करना होगा। अदालत ने गैरसरकारी संस्था ‘लोक प्रहरी’ द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है।

फैसले से कोई सुधार नहीं

वही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर लोकतंत्र मुक्ति आंदोलन के संयोजक प्रताप चंद्रा ने कहा कि ये फैसला लक्षण से आया हुआ है, इसमें बीमारी का कोई इलाज नहीं है। लक्षणों के इलाज होने से बीमारी ठीक नहीं हो सकती।
प्रताप चंद्रा ने कहा कि नामांकन के दौरान उम्मीदवारों की ओर से एफिडेबिट में घोषित आय ही दर्शायी जाती है और ये घोषित आय तो इनकम टैक्स में  डिक्लेअर करके ही भरी जाती है। जिसमें सभी स्रोत क्लीयर होते हैं। तो इस फैसले से चुनाव प्रणाली में किसी भी प्रकार के सुधार की उम्मीद रखना ठीक नहीं है।
प्रताप चंद्रा ने कहा कि क्या आज तक कभी ऐसा हुआ है कि किसी उम्मीदवार ने एफिडेबिट में लिखा हो कि मेरे घर पर एक बोरे में इतना पैसा रखा हुआ है। मतलब उम्मीदवार अपनी घोषित आय ही एफिडेबिट में डालता है तो इस फैसले से किसी प्रकार से सुधार की उम्मीद नहीं है।
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