‘तीन तलाक’ पर अध्यादेश को आज कैबिनेट ने दी मंजूरी

एनटी न्यूजडेस्क / श्रवण शर्मा/ नई दिल्ली

तीन तलाक पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में तीन तलाक अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है। मोदी सरकार अब बहुत तीन तलाक पर अध्यादेश लाएगी।

मॉनसून सत्र में बिल पेश किया गया था लेकिन उस समय इसे मंजूरी नहीं मिल पाई थी।

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फाइल फोटो

मोदी सरकार काफी आक्रामक रही

तीन तलाक के मुद्दे पर मोदी सरकार काफी आक्रामक रही है, इसके लिए सरकार की ओर से बिल भी पेश किया गया था. हालांकि, कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के विरोध के बाद इस बिल में संशोधन किया गया था। संशोधन के बावजूद भी ये बिल राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था। हालांकि, लोकसभा में ये बिल पहले ही पास हो चुका है। तीन तलाक बिल इससे पहले बजट सत्र और मॉनसून सत्र में पेश किया गया था, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो सका था।

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फाइल फोटो

बिल में खास क्या…

बता दें कि तीन तलाक विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में लंबित है। इसलिए सरकार अध्यादेश ला रही है। माना जा रहा है कि अध्यादेश में वही प्रावधान होंगे जो कि प्रस्तावित कानून और लोकसभा से पास हो चुके विधेयक में हैं यानी तीन तलाक गैर जमानती अपराध होगा और उसमें दोषी को तीन साल तक के कारावास की सजा हो सकेगी। अपराध गैर जमानती और संज्ञेय होगा। इसके अलावा तीन तलाक से पीड़ित महिला मजिस्ट्रेट की अदालत में गुजारा-भत्ता और नाबालिग बच्चों की कस्टडी की मांग कर सकती है।

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