एनटी न्यूज़ डेस्क/ बैंकिंग घोटाला
करीब 12,700 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले में मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ एक विशेष अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. प्रिवेंशन ऑफ मनी लांडिंग एक्ट (पीएमएलए) की गठित अदालत ने पीएनबी घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आवेदन पर भांजे नीरव मोदी और मामा मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. अदालत ने ईडी को पीएनबी घोटाले की जांच के तहत इन दोनों की तलाश के लिए सात देशों के लिए लेटर्स रोगेटोरी (एलआर) भी जारी कर दिया है. यह सात देश हैं- मलेशिया, अर्मेनिया, फ्रांस, चीन, जापान, रूस और बेल्जियम.
इन दोनों के खिलाफ है एफआइआर दर्ज
उल्लेखनीय है कि ईडी ने पिछले महीने ही इन दोनों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी. ईडी ने पहले भी इन दोनों के खिलाफ पेश होने के लिए तीन समन जारी किए थे.
लेकिन केस दर्ज होने से पहले ही दोनों देश छोड़कर भाग चुके हैं. लिहाजा, ईडी को इन दोनों के खिलाफ पीएमएलए अदालत से गैर जमानती वारंट जारी कराना पड़ा.
27 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए अपील की थी. विगत एक मार्च को जज एमएस आजमी की अदालत में ईडी के विशेष वकील हितेन वेनेगांवकर ने यह जानकारी दी.
अमेरिका का नीरव मोदी की मौजूदगी की पुष्टि से इन्कार
अमेरिका के विदेश विभाग के अधिकारी ने नीरव मोदी के अपने देश में होने की जानकारी की ना तो पुष्टि की है और ना ही उसके वहां होने से इन्कार किया है.
मीडिया रिपोर्ट के हवाले से नीरव मोदी के न्यूयार्क में होने की संभावना पर अमेरिकी विदेश मंत्रलय की प्रवक्ता ने कहा कि हमें उन रिपोर्टो की जानकारी है जिसमें कहा गया है कि भारतीय उद्योगपति नीरव मोदी अमेरिका में है. हम इस खबर की पुष्टि नहीं कर सकते हैं.
यह पूछे जाने पर कि अमेरिकी विदेश विभाग क्या नीरव का पता लगाने के लिए भारत की कोई सहायता कर रहा है, प्रवक्ता ने कहा कि नीरव से जुड़ी जांच में भारतीय प्रशासन को कानूनी सहायता देने के संबंध में आप न्याय विभाग से सवाल पूछ सकते हैं.