लखनऊ कचहरी ब्लास्ट: सजा बरकरार, 27 को अदालत सुनाएगी अंतिम फैसला

एनटी न्यूज डेस्क/श्रवण शर्मा/लखनऊ

लखनऊ जेल में लगने वाली एक विशेष अदालत ने गुरुवार को अभियुक्त तारिक काजमी व मोहम्मद अख्तर को दोषी करार दिया। विशेष जज बबिता रानी की कोर्ट में दोनों अभियुक्तों को 27 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी।

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आतंकवादी

खालिद मुजाहिद की हो चुकी मौत

इस मामले के एक अभियुक्त खालिद मुजाहिद की विचारण को दौरान मौत हो चुकी है। जबकि एक अभियुक्त सज्जादुर्र रहमान डिस्चार्ज हो चुका है। अभियोजन की ओर से विचारण के दौरान कुल 44 गवाह पेश किए गए थे। जबकि बचाव पक्ष की ओर से तीन गवाह पेश हुए।

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खालिद मुजाहिद

रियाज भटकल ने ट्रेनिंग दी

दोनों को जेल में लगी अदालत में दोषी करार दिया गया। सरकारी वकील पीके श्रीवास्तव ने बताया कि बम ब्लास्ट को हूजी व इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों ने अंजाम दिया था। आतंकियों को रियाज भटकल ने ट्रेनिंग दी गई थी।

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                                     रियाज भटकल

मामला

11 साल पहले 23 नवंबर वर्ष 2007 को कचहरी में बम ब्लास्ट से दहशत फैलाने वाले हूजी और इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों आजमगढ़ निवासी तारिक काजमी और कश्मीर निवासी मो. अख्तर उर्फ तारिक हुसैन को दोषी ठहराया गया है। तीनों जगहों पर कुल 15 लोगों की मौत हुई थी जबकि 60 से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

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ब्लास्ट के बाद का दृश्य

मामले की जांच में पहले एसटीएफ  लगी और फिर एटीएस। विशेष न्यायाधीश बबिता रानी ने जेल में लगी अदालत में दोनों आतंकियों को दोषी करार दिया। दोनों को 27 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। उसी तारीख को वाराणसी व फैजाबाद की कचहरी में भी ब्लास्ट हुए थे।

घटना स्थल पर मिले सबूत

त्कालीन थाना प्रभारी वजीरगंज, विजय कुमार मिश्र ने उसी दिन रिपोर्ट दर्ज कराकर बताया था कि उन्हें सूचना मिली कि जिला न्यायालय में बम विस्फोट हुआ है। प्रभारी निरीक्षक कोर्ट पहुंचे जहां से विस्फोट के बाद एक सायकिल, बैटरी, घड़ी, टाइमर घड़ी के टुकड़े, प्लास्टिक के टुकड़े, तार के कड़े, लोहे की पत्ती, आधा पीस गरारी, क्रीम कलर की चिपचिपा गोला केमिकल, लोहे के छर्रे काला बैग व उसके अंदर रखा रजिस्टर बरामद किया साथ ही स्टैण्ड पर खड़ी साइकिल में रखे जीवित बम को बरामद किया था।

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घटना स्थल पर फैला मलबा

मुकदमा व आरोप

सरकारी वकील एमके सिंह के मुताबिक अभियुक्तों के खिलाफ देश द्रोह, आपराधिक साजिश, हत्या का प्रयास व विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा विधि विरुद्व क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल हुआ था। विशेष अदालत ने अभियुक्तों को इन सभी आरोपों में दोषी करार दिया है।

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आईएम ने पांच मिनट पहले मेल कर ली थी जिम्मेदारी

आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने इन विस्फोटों से पांच मिनट पहले ही कुछ समाचार चैनलों को मेल भेज कर विस्फोट की जिम्मेदारी ली थी। आईएम ने अपने मेल में इस कार्रवाई को अल्पसंख्यकों के खिलाफ  हो रही कार्रवाई, बाबरी मस्जिद के विध्वंस व गुजरात दंगों के खिलाफ  अपना जवाब बताया था।

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