Sunday , 12 May 2024

DM के आदेश पर गैंगेस्टर एक्ट के अभि‍युक्‍त की 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क

वाराणासी। जिला प्रशासन ने गैंगेस्टर एक्ट के अपराधी पर सख्त कार्रवाई की है।जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने गैंगेस्टर के अभियुकत सुजीत सिंह बेलवा की भूमि, सम्पत्ति जिसकी कुल अनुमानित कीमत 2,24,40,000 (दो करोड़ चौबीस लाख चालिस हजार रूपये) हैं को क्षेत्राधिकारी पिंडरा के नेतृत्व में कुर्क कर दिया है।

थाना फूलपुर में पंजीकृत आइपीसी की धारा 3(1) उप्र गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 से सम्बन्धित अभियुक्त सुजीत सिंह बेलवा पुत्र राधेश्याम सिंह निवासी बेलवा थाना फूलपुर जनपद वाराणसी, एक शातिर किस्म का अपराधी है।

अभियुक्त सुजीत सिंह अपराध जगत में सक्रिय रहकर अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों को आर्थिक एवं भौतिक लाभ पहुँचाने का कार्य करता है। सुजीत सिंह बेलवा द्वारा आपराधिक कृत्यो से अर्जित धनराशि से आराजी नंबर 352 क्षेत्रफल रकबा 0.187 हेक्टेयर स्थित मौजा ग्राम औढ़े थाना रोहनियां तहसील सदर जनपद वाराणसी (अनुमानित कीमत रू0 2,24,40,000/-) को जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी के आदेश के अनुपालन में बुधवार को क्षेत्राधिकारी पिण्डरा के नेतृत्व में थाना चोलापुर/ रोहनियां पुलिस द्वारा धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डुगडुगी पिटवाकर जब्तीकरण की कार्रवाई की गई।