कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना समीक्षा बैठक में दोनों ही शहर में बुधवार से नाइट कर्फ्यू लगाने के निर्देश दिए है। इसके साथ प्रदेश के 8 शहरों जबलपुर,ग्वालियर,उज्जैन रतलाम,छिंदवाड़ा,बुरहानपुर,बैतूल और खरगोन में रात्रि 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेगा। इन शहरों में कर्फ्यू जैसी स्थिति नहीं रहेगी लेकिन बाजार अनिवार्य रूप से बंद रहेगा। यह आदेश कल यानी 17 मार्च से लागू होगा।
वहीं महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच सरकार ने आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य करते हुुए 7 दिन का आइसोलेशन अनिवार्य कर दिया है। इससे पहले मध्य प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र से लगे सीमावर्ती जिलों के प्रशासन को सलाह दी है कि वह पड़ोसी राज्य से आने वाले यात्रियों की पहचान कर उन्हें एहतियात के तौर पर एक सप्ताह के लिए पृथकवास में रखे। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) डॉ. राजेश राजौरा की ओर से रविवार शाम को जारी किये गये ताजा दिशानिर्देशों में कहा गया, ‘महाराष्ट्र राज्य से मध्यप्रदेश के सीमावर्ती जिलों में आने वाले यात्रियों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें एक सप्ताह तक अनिवार्य तौर पर पृथकवास में रहने की सलाह दी जानी चाहिये।’
मध्यप्रदेश के आठ जिलों की सीमाएं महाराष्ट्र से लगी हैं
मालूम हो कि मध्यप्रदेश के आठ जिलों छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल, सिवनी, खंडवा, बड़वानी, खरगोन और बुरहानपुर जिले की सीमाएं महाराष्ट्र से लगी हैं। नए दिशानिर्देशों में महाराष्ट्र की सीमा से लगे जिलों के साथ भोपाल और इन्दौर में भी प्रोटोकॉल का पालन करने तथा किसी भी प्रकार की आयोजनों में बंद हॉल में 50 प्रतिशत उपस्थिति (अधिकतम 200 लोग) सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
निर्देश में कहा गया है कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रतलाम, ग्वालियर, बालाघाट, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर और उज्जैन जैसे जिलों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए। इन जिलों में हाल ही में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों में तेजी आई है।