Wednesday , 15 May 2024

न्यूज़ टैंक्स | पटना

पटना: बिहार में एक अगस्‍त से जारी अनलॉक (Unlock) का रविवार को अंतिम दिन था। राज्‍य में कोरोना संक्रमण (CoronaVirus Infection) के हालात को देखते हुए सरकार ने इसके प्रावधानों को छह सितंबर तक लॉकडाउन के तहत बढ़ा दिया है। इस बीच पहले से जारी छूट व सख्‍ती में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। अभी स्‍कूल-कॉलेज सहित तमाम शिक्षण संस्‍थाएं फिलहाल नहीं खाेले जाएंगे। गृह विभाग ने इससे संबंधित आदेश सोमवार को जारी कर दिया है।

कुछ छूट के साथ लागू रहेगा

राज्‍य सरकार कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्‍ती को लागू रखे हुए है। प्रदेश से जिला, अनुमंडल, ब्लॉक मुख्यालय से लेकर नगर निकायों तक में 16 अगस्त तक सख्ती जारी रहेगी। बसें नहीं चलेंगी। हां, निजी वाहन, ऑटो व टैक्सी के परिचालन में छूट दी गई है। रात में 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। रेंस्तरा और ढाबा को पैकिंग की छूट दी गई है। सरकारी से लेकर निजी संस्थानों में सिर्फ 50 फीसद कर्मियों को बुलाने की अनुमति दी गई है। दुकानों को खोलने की अनुमति स्थानीय स्थिति के अनुसार जिला प्रशासन ने देगा।